प्राॅपर्टी आईडी अपडेट न होने से 3 विभाग में धक्के खाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं

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रजिस्ट्री के नए नियम विभागों की तैयारी पूरी न होने से समस्या बन रहे हैं। शहर के 11 रिहायशी और 3 इंडस्ट्रीयल सेक्टरों की प्रॉपर्टी आईडी अपडेट नहीं होने से मकान बेचना मुश्किल हो गया। रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा होने पर एनओसी मिलेगी। इसके लिए प्रॉपर्टी आईडी जरूरी है। लोगों को 3 विभागों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसपर एनओसी मिल भी जा रही है तो तहसील में फेल हो जा रही है। एनआईसी में अपडेट न होने से निगम से मिला आईडी नंबर तहसील में शो नहीं हो रहा।

सेक्टर 8 ,40 ही एचएसवीपी के अधीन

सेक्टर-8 व 40 ही एचएसवीपी के अधीन हैं। सेक्टर-6, 7, 11/12, 13/17, 18, 24, 25 पार्ट वन, 25 पार्ट टू, 29 पार्ट व 29 पार्ट टू नगर निगम में मर्ज हो चुके हैं। इन सेक्टरों में 18,679 प्लॉट हैं। इनमें से 6,193 की प्रॉपर्टी आईडी अपडेट नहीं है।

नगर निगम से नहीं मिल रही एनओसी

नई प्रक्रिया में रजिस्ट्री कराने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होता है। इसके जमा होने पर ही नगर निगम प्लॉट मालिक को एनओसी देता है, आईडी नगर निगम में अपडेट ही नहीं है। इसलिए टैक्स जमा नहीं होने से एनओसी नहीं मिल रही।

एचएसवीपी की प्रक्रिया आसान थी

एचएसवीपी की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान थी। क्योंकि प्लॉट उसी ने अलॉट किए हैं। इसलिए प्लॉट मालिक की रजिस्ट्री अलॉटमेंट लेटर के आधार पर ही जाती थी।

2013-14 के सर्वे में प्लाॅट खाली थे, अब लोगों इसके टुकड़़े कर किए हैं निर्माण

निगम प्रॉपर्टी टैक्स सुपरिटेंडेंट अजय का कहना है कि 2013-14 में जब सर्वे हुआ था, तब ज्यादातर साइट खाली थी। लोगों ने प्लाटों के टुकड़े कर मकान बन चुके हैं। उस समय एक साइट की आईडी थी। एचएसवीपी ने नए कटे प्लाॅट की सब आईडी नहीं बनाई। प्राॅपर्टी आईडी नहीं होने के कारण टैक्स जमा नहीं हो रहे हैं।

समाधान: करंट सर्वे जल्द पूरा करे निगम

इस नगर निगम को शहर में चल रहे सर्वे को जल्द पूरा कराना होगा। इसमें सभी प्लॉट, मकान व दुकान शामिल कर प्रॉपर्टी आईडी मिले। इसके बाद ही समस्या का समाधान हो पाएगा।

अब हमारा काेई काम नहीं : ईओ

निगम में मर्ज हुए सेक्टर का रिकॉर्ड जमा कराने के साथ सभी प्रापर्टी की प्राॅपर आईडी दी गई है। हमारे स्तर पर कोई काम नहीं बचा है। बाकी काम निगम को करना है। -विकास ढांडा, ईओ, एचएसवीपी।

बगल वाले प्लॉट टैक्स स्लिप लाएं

प्रॉपर्टी टैक्स जमा होने पर आवेदक को एनओसी दे रहे हैं। जिसकी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आती है, वह अपने बराबर वाले प्लॉट की जमा हुई प्रॉपर्टी टैक्स स्लिप की फोटो कॉपी लेकर आए। उससे आईडी नंबर जेनरेट हो जाता है। खामियों में सुधार हो रहे हैं।-सुशील कुमार, कमिश्नर, नगर निगम, पानीपत।