अभिभावकों की मंजूरी के बिना स्कूलों में नहीं बुलाए जाएंगे विद्यार्थी

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केंद्र सरकार की ओर से 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। पहले फेज में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से अनलॉक-4 में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में 21 सितंबर से मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए आने की छूट दी गई है। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति स्कूल में प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अतिरिक्त कोविड गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करना होगा।कोरोना संक्रमण के चलते पिछले करीब साढ़े पांच माह से स्कूल बंद हैं। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से ही विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं।

इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के साथ एसओपी भी संलग्न की गई है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का होना अनिवार्य है। रोस्टर प्रणाली के तहत जिन शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है उनका कोरोना टेस्ट भी जरूरी है।

मानक संचालन प्रक्रिया के जरिए यह करना जरूरी

  • स्कूलों में 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ न हो। आपस में 6 फीट का गैप हो और मुंह मास्क या साधारण कपड़े से पूरी तरह से ढका हो।
  • थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन से 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। हाथ गंदे नहीं दिखाई दे रहे तब भी अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर 20 सेकंड तक रगड़े।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर जो स्कूल है वही खुलेंगे अगर कंटेनमेंट जोन में शिक्षक अभिभावक कर्मचारी या विद्यार्थी रह रहे हैं तो वे स्कूल में नहीं आ सकते।
  • स्कूल में जो एरिया इस्तेमाल किया जा रहा है उसे एक फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ प्रतिदिन सैनिटाइज करना जरूरी है।
  • स्कूल के अंदर या बाहर के एरिया में 6 फीट के गैप से सर्कल बनाए जाएंं।
  • स्कूल में प्रार्थना सभा, खेल या किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा जिसमें भीड़ ज्यादा होती हो।
  • केंद्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर बोर्ड पर डिस्प्ले हो ताकि आपातकालीन स्थिति में यह काम आ सके।

सहमति पत्र लाना जरूरी होगा

स्कूलों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे परामर्श लेने के लिए आ सकते हैं। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को परिजनों से सहमति पत्र लेकर आना जरूरी होगा। स्कूल इंचार्ज, मुखियाओं को निर्देश दिया गया है कि वे 21 सितंबर से पहले-पहले परिजनों से इस बारे में कंसल्ट करें।-तकदीर सिंह ग्रेवाल, बीईओ, भिवानी।